देहरादून।
जनपद देहरादून में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बीमित ऋण होने के बावजूद एक बुजुर्ग विधवा कमलेश और उनकी नामिनी पुत्री प्रीति को परेशान करने के मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया।
💥 बैंक की मनमानी पर कसा प्रशासन का शिकंजा
पीड़िता प्रीति सिंह ने जिलाधिकारी सविन बंसल को अपनी समस्या बताते हुए बताया कि:
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उनके पिता स्व. राजेन्द्र पाल ने वर्ष 2023 में ₹13 लाख का ऋण लिया था।
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बैंक के कहने पर ऋण का बीमा भी कराया गया था।
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अप्रैल 2025 तक वे नियमित रूप से ₹22,295 प्रतिमाह किस्त जमा करते रहे।
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अप्रैल 2025 में उनका अचानक निधन हो गया।
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बीमा कंपनी ने जून 2025 में पूरा क्लेम बैंक को जमा कर दिया।
इसके बावजूद बैंक द्वारा:
❌ नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा था
❌ ₹3,30,980 अतिरिक्त जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था
❌ संपत्ति जब्त करने की धमकी भी दी जा रही थी
⚡ जिला प्रशासन का त्वरित एक्शन
जिलाधिकारी सविन बंसल ने शिकायत सुनकर त्वरित जांच कराई और पाया कि:
✔ बीमा क्लेम राशि मिलने के बाद भी बैंक अनुचित रूप से अतिरिक्त धन मांग रहा था।
✔ इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ₹3,30,980 की आरसी काटी गई।
✔ आरसी कटते ही बैंक ने 24 घंटे में ₹3.30 लाख का चेक नामिनी प्रीति सिंह के नाम जारी कर दिया।
आज जिलाधिकारी ने स्वयं यह चेक प्रीति सिंह को सौंपकर न्याय सुनिश्चित किया।
📢 जिलाधिकारी सविन बंसल का बयान
“किसी भी नागरिक के साथ वित्तीय संस्थान द्वारा की जाने वाली मनमानी और अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद प्रशासन हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत का त्वरित निस्तारण करेगा। भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।”
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