सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण -मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून ,

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा कर दी है। यह आरक्षण उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह-ग के वर्दीधारी पदों पर लागू होगा।

सोमवार को कार्मिक एवं सर्तकता विभाग ने इस संबंध में “क्षैतिज आरक्षण नियमावली–2025” जारी कर दी। इसके तहत सेवामुक्त अग्निवीर अब पुलिस, पीएसी, अग्निशमन विभाग, जेल प्रशासन, वन विभाग, आबकारी विभाग और सचिवालय सुरक्षा जैसे विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर भर्ती के पात्र होंगे।

किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?

  • पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी)

  • उप निरीक्षक

  • प्लाटून कमांडर (पीएसी)

  • अग्निशामक

  • अग्निशमन द्वितीय अधिकारी

  • बंदी रक्षक

  • उप कारापाल

  • वन आरक्षी और वन दरोगा

  • आबकारी सिपाही

  • प्रवर्तन सिपाही

  • सचिवालय रक्षक

मुख्यमंत्री धामी ने कहा:

“देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम है।”

सैन्य बहुल प्रदेश होने के कारण इस फैसले को सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।

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