देहरादून ,
जनपद देहरादून में 02 नवंबर से 03 नवंबर 2025 तक प्रस्तावित वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनज़र प्रशासन ने देहरादून पुलिस के आग्रह पर शहर के कुछ हिस्सों को Silent Zone (ध्वनि प्रतिषिद्ध क्षेत्र) घोषित किया है। इन क्षेत्रों में ध्वनि की अधिकतम सीमा 40 डेसीबल निर्धारित की गई है।
साइलेंट ज़ोन घोषित क्षेत्र:
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राजपुर रोड: मसूरी डायवर्जन से वीवीआईपी प्रवास स्थल होते हुए ब्रह्म कमल चौक तक, सड़क के दोनों ओर 100 मीटर क्षेत्र।
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विधानसभा परिसर: विधानसभा भवन के चारों ओर 300 मीटर की परिधि।
यह आदेश 2 नवंबर 2025 को प्रातः 10:00 बजे से 3 नवंबर 2025 सायं 4:00 बजे तक अथवा वीवीआईपी के प्रस्थान के एक घंटे उपरांत तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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