गुच्चुपानी हत्याकांड पर अदालत का ऐतिहासिक फैसला

तीन दोषियों को फांसी, दो को उम्रकैद – अवैध संबंधों की साजिश में हुई थी ई-रिक्शा चालक की हत्या

देहरादून ,

देहरादून की चर्चित गुच्चुपानी हत्याकांड (2022) में एडीजे प्रथम महेश चंद्र कौशिक की अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले को सुनियोजित और जघन्य साजिश मानते हुए तीन दोषियों को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया गया।


यह था मामला

  • 29 नवंबर 2022 को गुच्चुपानी नाले में एक 30 वर्षीय ई-रिक्शा चालक का शव बरामद हुआ था।

  • मृतक 28 नवंबर को तीन सवारियां लेकर गया था, लेकिन घर नहीं लौटा।

  • जांच में सामने आया कि उसकी पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई थी।


हत्या का कारण

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी के आरोपी साबिर अली से अवैध संबंध थे। इसी कारण ई-रिक्शा चालक की हत्या की साजिश रची गई।
हालांकि, अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।


दोषी और सजा

  1. अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप → धारा 302 और 120बी (हत्या और आपराधिक साजिश) के तहत फांसी की सजा।

  2. साबिर अली और रईस खान → कठोर आजीवन कारावास।

अदालत ने आदेश में कहा:
👉 “तीनों दोषियों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए।”

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