दिल्ली-NCR ,
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी है।
मुख्य बिंदु:
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आवारा कुत्ते पकड़ने पर नियम: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर उसी इलाके में छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।
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पहले के आदेश में बदलाव: कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने पिछले फैसले में संशोधन किया।
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बेंच का फैसला: यह निर्णय जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों की बेंच ने सुनाया।
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सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक: कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेस पर खाना खिलाना प्रतिबंधित होगा। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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खाने के लिए विशेष स्थान: कुत्तों को भोजन कराने के लिए अलग से निर्धारित स्थान बनाए जाएंगे।