बैंक ऋण बीमा धोखाधड़ी पर जिला प्रशासन का प्रहार, केनफिन होम लि0 की संपत्ति कुर्क

देहरादून ,

पति की मृत्यु के उपरांत ऋण का बीमा होने के बावजूद एक असहाय विधवा माला देवी और उसके दो बच्चों को प्रताड़ित करने पर कैनफिन होम लि0 बैंक पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है।

डीएम सविन बंसल के निर्देश पर बैंक की संपत्ति कुर्क कर ली गई है और 23 अगस्त को उसकी नीलामी होगी। साथ ही, बैंक प्रबंधक पर 22 लाख रुपये की आरसी काटी गई है।

मामला तब सामने आया जब चुक्खुवाला निवासी माला देवी ने जिलाधिकारी से फरियाद की कि उनके पति उदय शंकर ने मकान खरीदने के लिए कैनफिन होम लि0 से 20 लाख का ऋण लिया था, जिसका बीमा भी कराया गया था। 12.22 लाख रुपये की किस्त चुकाने के बावजूद 20 जनवरी 2025 को पति की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत बैंक और बीमा कंपनी ने ऋण माफ करने की बजाय परिवार को परेशान किया।

डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बैंक पर शिकंजा कसा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सख्त कदम उठाए।
प्रशासन की इस कार्रवाई से जनमानस में राहत है और मनमानी करने वाले वित्तीय संस्थानों में खौफ भी बढ़ा है।

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