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उत्तराखंड में करवाचौथ पर 29 अक्टूबर को महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना, सरकारी और संबंधित संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

देहरादून ,

उत्तराखंड सरकार ने करवाचौथ पर्व के अवसर पर प्रदेश की महिला कर्मचारियों के लिए 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 28 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, यह अवकाश राज्य के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए घोषित किया गया है। इस निर्णय से संबंधित संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को करवाचौथ पर्व मनाने के लिए अवकाश का लाभ मिलेगा।

राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी हुआ आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि राज्यपाल ने करवाचौथ के अवसर पर 29 अक्टूबर को महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

शासन के विभिन्न विभागों को भेजी गई अधिसूचना

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राजेंद्र कुमार की ओर से जारी आदेश की प्रतिलिपि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निबंधक, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन के विभिन्न विभागों, जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

इसके साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से अधिसूचना का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराने का अनुरोध किया गया है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश की पात्र महिला कर्मचारियों को करवाचौथ के अवसर पर अवकाश मिल सकेगा।

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