डीएम की क्यूआरटी के निशाने पर एक और एजेंसी, यूपीसीएल पर 02 माह का प्रतिबंध, रोड कटिंग की अनुमति निरस्त

देहरादून ,

जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ और निर्धारित मानकों के उल्लंघन पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाते हुए एक और एजेंसी पर कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी श्रीमती कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) द्वारा देहरादून शहर में चल रहे रोड कटिंग कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि प्रदत्त अनुमति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि यदि अनुमति बाधित होती है तो समय एवं लागत वृद्धि (Time & Cost Overruns) की जिम्मेदारी संबंधित विभाग एवं कार्यदायी फर्म की होगी। जनमानस की सुरक्षा से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा सहारनपुर रोड पर सब्जी मंडी चौक से आईएसबीटी तक तथा जीएमएस रोड पर बल्लूपुर चौक से सब्जी मंडी चौक तक एडीबी द्वारा वित्तपोषित Uttarakhand Climate Resilient Power System Development Project (UCRPSDP) के अंतर्गत विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य अधीक्षण अभियंता (एडीबी) लॉट-2, यूपीसीएल द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें परियोजना समन्वय समिति से प्राप्त अनुमति की शर्तों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।

क्यूआरटी टीम के निरीक्षण में सामने आया कि रोड कटिंग का कार्य निर्धारित शर्तों के विपरीत रात्रि के स्थान पर दिन के समय भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रिस्पना, आराघर चौक, कारगीदृमोथरोवाला रोड, दून यूनिवर्सिटी रोड, शिमला बाईपास रोड सहित अन्य क्षेत्रों में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। कार्यस्थलों पर आवश्यक बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिंग टेप एवं साइन बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी तथा खुदाई से निकला मलबा सड़कों पर पड़ा हुआ था, जिससे मार्ग संकीर्ण हो गए और यातायात की स्थिति अत्यंत असुरक्षित बनी रही।

इन गंभीर उल्लंघनों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी रोड कटिंग अनुमति संख्या 6691/643 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही यूपीसीएल को आगामी 02 माह की अवधि तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग अनुमति से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी कार्य से पूर्व निर्धारित अनुमति शर्तों, सुरक्षा मानकों एवं यातायात व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना की स्थिति का सामना न करना पड़े।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *