देहरादून ,
राज्य सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के तहत विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन करते हुए दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ कार्मिकों के लिए विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी गई है।
इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। संशोधित नियमावली के अनुसार नियमों में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर वे कर्मचारी विनियमितीकरण के पात्र होंगे, जिन्होंने 4 दिसंबर 2018 तक उक्त स्वरूप में कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा उसी पद या समकक्ष पद पर पूरी की हो।
संशोधन से पूर्व की व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2013 की नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को ऐसे कार्मिक, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी, विनियमितीकरण के लिए पात्र माने जाते थे।
सरकार के इस संशोधन से कर्मचारियों के विनियमितीकरण की पात्रता मानदंड में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिससे अनेक दैनिक वेतन, संविदा एवं अन्य श्रेणियों में कार्यरत कार्मिकों के लिए नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

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