देहरादून ,
उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में आगामी छह माह के लिए हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में बुधवार को कार्मिक विभाग के सचिव श्री शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी की गई
जारी आदेश के अनुसार, लोकहित में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में प्रवर्तित) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। अधिसूचना के लागू होने की तारीख से अगले छह महीने तक राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल प्रतिबंधित रहेगी।
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