देहरादून ,
दिनांक 14 नवंबर 2025 की रात दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जाते समय एक कार सवार व्यक्ति से रास्ता न मिलने पर बदमाशों द्वारा मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित आर. यशोर्धन ने घटना की शिकायत 15 नवंबर 2025 को थाना राजपुर में दर्ज कराई।
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित के अनुसार, पैसिफिक मॉल के पास उनकी कार के पीछे चल रही UK07 DN0001 लैंड क्रूजर तथा UK17 नंबर की बोलेरो ने उन्हें रास्ता देने का प्रयास किया, लेकिन सड़क संकरी होने के कारण रास्ता नहीं दिया जा सका। इसके बाद मसूरी डायवर्जन पर दोनों वाहनों ने उनकी कार को ओवरटेक कर रोक लिया।
कार सवार व्यक्तियों ने यशोर्धन के साथ गाली-गलौज, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने यह भी बताया कि आरोपियों में से एक ने उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहन रखी थी।
मामला दर्ज
थाना राजपुर में मुकदमा संख्या 217/25, धारा 115(2)/324(4)/351(3) BNS के तहत अभियोग दर्ज किया गया।
आरोपियों की पहचान
प्रारंभिक जांच में आरोपियों की पहचान
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दिव्य प्रताप सिंह, तथा
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कांस्टेबल राजेश सिंह (नियुक्ति: जनपद हरिद्वार)
के रूप में हुई है।
कांस्टेबल को निलंबित, बोलेरो वाहन सीज
घटना में संलिप्त पुलिसकर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया गया, जिसके बाद कांस्टेबल राजेश सिंह को निलंबित कर दिया गया।
साथ ही घटना में प्रयुक्त बोलेरो UK17 U 0006 को पुलिस ने सीज कर लिया है।
कानूनी धाराएँ बढ़ाई गईं
जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मामले में
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धारा 30 आर्म्स एक्ट, तथा
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धारा 126/352 BNS
को जोड़ा गया है।
नोटिस जारी, शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई
मुख्य आरोपी के शहर से बाहर होने की पुष्टि होने पर उसे 3 दिनों के भीतर बयान दर्ज कराने का नोटिस दिया गया है।
इसके अलावा दिव्य प्रताप सिंह के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण/निलंबन हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट भेजी गई है।