देहरादून,
दिल्ली में हाल ही में हुई कार विस्फोट घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस सतर्क मोड पर है। पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर एसएसपी देहरादून ने शनिवार को शहर में स्थित पुरानी कार और बाइक रेंट/सेल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी रिकॉर्ड, रजिस्टर और वाहन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की गहन जांच की गई।
रिकॉर्ड चेक, दस्तावेज़ों की पड़ताल और सख्त निर्देश जारी
निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने:
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रेंट/विक्रय से जुड़े सभी रजिस्टर और दस्तावेज़ चेक किए
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वाहन देने की प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी ली
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प्रतिष्ठान संचालकों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जाए, जिसका पालन हर संचालक को करना आवश्यक होगा।
वाहन बेचते या किराये पर देते समय अब अनिवार्य होंगे ये नियम
1. खरीदार की पूरी जानकारी लेना अनिवार्य
हर वाहन विक्रेता/रेंटल संचालक को एक फॉर्म भरवाना होगा, जिसमें शामिल होंगे:
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खरीदार का पूरा पता
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मोबाइल नंबर
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पहचान संबंधी वैध दस्तावेज़
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अन्य आवश्यक विवरण
इन दस्तावेज़ों की सत्यापन जिम्मेदारी पूर्णतः प्रतिष्ठान संचालक की होगी।
2. बैंक के माध्यम से ही होगा भुगतान
वाहन विक्रय/खरीद के दौरान:
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अधिकतर भुगतान बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा
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इससे खरीदार के बैंक विवरण भी उपलब्ध रहेंगे
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नकद लेन-देन को हतोत्साहित किया जाएगा
अलर्ट मोड पर दून पुलिस – सघन चेकिंग जारी
एसएसपी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में:
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सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है
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बाइक रेंटल और पुरानी गाड़ियों के व्यापार से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच जारी
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किसी भी प्रकार की कोताही पर कड़ी कार्रवाई के आदेश
एसएसपी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वाहन किराये अथवा बिक्री से जुड़े सभी संस्थानों को नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
