देहरादून,
जिला प्रशासन ने दीपावली पर पटाखा बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह ने ऋषिपर्णा सभागार में व्यापारिक संगठनों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
मुख्य निर्णय
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अगले वर्ष से पटाखा बिक्री हेतु केवल चिन्हित खुले मैदानों में लाइसेंस निर्गत होंगे।
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शहर के सभी सार्वजनिक रास्ते, सड़कें और आंतरिक मार्ग, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र, और फायर वाहन प्रवेश न कर सकने वाले स्थानों में पटाखा दुकान पूर्णतः प्रतिबंधित।
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प्रतिबंधित क्षेत्रों में शामिल हैं: पल्टन बाजार-कोतवाली से घंटाघर, धामावाला बाजार-कोतवाली से बाबूगंज, मोतीबाजार से पुरानी सब्जी मंडी, हनुमान चैक-झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार-बैंड बाजार, आनंद चैक से लक्ष्मण चैक, डिस्पेंसरी रोड, करनपुर मुख्य बाजार आदि।
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दुकान के बाहर फुटपाथ या अन्य रैक पर बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई।
लाइसेंस प्रक्रिया और शुल्क
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पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये निर्धारित।
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आवेदन की अंतिम तिथि: 13 अक्टूबर 2025।
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आवेदन में आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, दुकान के अंदर मालिक की फोटो, पुलिस एवं फायर एनओसी, बिजली बिल, रजिस्ट्री या नगर निगम टैक्स रसीद।
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पटाखा गोदाम से सीधे फुटकर विक्रय की अनुमति नहीं।
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बिक्री की अवधि: 17 से 21 अक्टूबर 2025।
अन्य विवरण
अपर जिलाधिकारी जयभारत सिंह ने व्यापार मंडल से प्रशासन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्र के असवाल, और शहर के विभिन्न व्यापार मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ऋषिकेश, डोईवाला और विकासनगर के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।
