देहरादून ,
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने गौ संरक्षण कानून के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए गौकशी और तस्करी में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि में गौहत्या किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 14 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जिलों में 25 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। पुलिस का कहना है कि गिरोहबंदी एक्ट लागू कर गौतस्करों के नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है।
पुलिस कार्रवाई
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पिछले तीन सालों में गौ संरक्षण अधिनियम के तहत
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हरिद्वार में 366
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उधम सिंह नगर में 108
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देहरादून में 41 मुकदमे दर्ज हुए।
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कुल 1588 लोग अभियुक्त बनाए गए।
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हरिद्वार में 9, उधम सिंह नगर में 4 और देहरादून में 1 आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ।
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गौकशी और मुठभेड़ की 23 घटनाओं में आरोपियों को गोली लगी।
बरामदगी
पुलिस ने अभियुक्तों से अवैध हथियार, गौकशी के औजार, वाहन और कई कुंतल गौमांस जब्त किया है।
अपराधियों की नई चालें
सख्ती के बावजूद तस्कर नए-नए तरीकों से अवैध कारोबार में जुटे हैं। हाल ही में हरिद्वार में मुस्लिम महिलाओं द्वारा गौकशी की घटना ने पुलिस को भी चौंका दिया। तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए नए मॉडल के वाहन और वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री का बयान
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा—
“गौ संरक्षण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहां गौहत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी से लगते जिलों में भी पुलिस को विशेष सतर्कता और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”
