राजकीय पेंशनरों की मृत्यु पर बैंक खाता बंद करने से पहले लेना होगा कोषागार से अनापत्ति प्रमाण पत्र: मुख्य कोषाधिकारी का निर्देश

देहरादून ,

अब राज्य सरकार के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु की स्थिति में उनके बैंक खाते को बंद करने से पहले कोषागार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी ने सभी बैंकों को दिया है।

🔍 पेंशन की अनाधिकृत निकासी पर चिंता

मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि कई मामलों में पेंशनर की मृत्यु के बाद उनके परिजनों द्वारा एटीएम या अन्य माध्यमों से पेंशन राशि आहरित की जा रही है, जबकि संबंधित पेंशन खाता कोषागार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही बंद करवा दिया जाता है। इससे कोषागार को मृत्यु के पश्चात दी गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली में कठिनाई होती है।

📜 सभी बैंकों को निर्देश

नीतू भंडारी ने लीड बैंक अधिकारी से अनुरोध किया है कि वे जनपद की सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित करें कि किसी भी पेंशन खाते को बंद करने से पहले जनपद कोषागार या उप कोषागार से NOC लेना अनिवार्य किया जाए।

🧾 उद्देश्य

  • अतिरिक्त पेंशन भुगतान की रोकथाम

  • सरकारी राजस्व की सुरक्षा

  • मृत पेंशनरों के खातों की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना

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