🔹 नामांकन 25 जून से,🔹 पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को,🔹 दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को,
🔹 मतगणना 19 जुलाई को,🔹 हरिद्वार को छोड़ बाकी 12 जिलों में लागू आदर्श आचार संहिता
देहरादून,
उत्तराखंड के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें बताया गया कि राज्य में हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में दो चक्रों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक चलेगी, जबकि मतगणना 19 जुलाई को होगी। इस बार राज्य में 47.77 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
🔸 पहले और दूसरे चरण की तिथियां:
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पहला चरण मतदान: 10 जुलाई 2025
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दूसरा चरण मतदान: 15 जुलाई 2025
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मतगणना: 19 जुलाई 2025
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नामांकन: 25 से 28 जून (सुबह 8 से शाम 4 बजे)
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नामांकन पत्रों की जांच: 29 जून से 1 जुलाई
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नाम वापसी: 2 जुलाई दोपहर 3 बजे तक
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प्रतीक आवंटन:
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पहला चरण: 3 जुलाई
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दूसरा चरण: 8 जुलाई
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🔹 निर्वाचन की प्रमुख जानकारी:
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कुल मतदान केंद्र: 8,276
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कुल मतदान स्थल: 10,529
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निर्वाचन पद: 66,418
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ग्राम पंचायत सदस्य: 55,587
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प्रधान: 7,499
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क्षेत्र पंचायत सदस्य: 2,974
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जिला पंचायत सदस्य: 358
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कुल मतदाता: 47,77,072
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पुरुष: 24,65,702
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महिला: 23,10,996
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अन्य: 374
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2019 की तुलना में 10.57% वृद्धि
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🔸 पहले चरण में शामिल जनपद व विकासखंड:
अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग के कुल 48 विकासखंड
🔸 दूसरे चरण में शामिल जनपद व विकासखंड:
इन्हीं जनपदों के शेष 41 विकासखंड, जैसे हल्द्वानी, काशीपुर, जसपुर, गैरसैंण, पौड़ी आदि
🔹 आदर्श आचार संहिता लागू:
राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी होते ही हरिद्वार और नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर शेष राज्य में आचार संहिता लागू कर दी है, जो मतगणना पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी।
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55 सामान्य पर्यवेक्षक तैनात,
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12 पर्यवेक्षक रिज़र्व,
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प्रत्याशी व्यय निगरानी हेतु जिलावार अधिकारी,
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पेड न्यूज, शराब, नकद वितरण जैसी गतिविधियों पर निगरानी,
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हर जिले में जब्ती दल (प्रशासन + पुलिस + आबकारी)
🔸 तैनात होंगे 95,909 कर्मी:
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सुरक्षा कर्मी: 35,700
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बाकी निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी-कर्मी
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि बरसात और आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन को विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
🔹 उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा:
| पद | अधिकतम खर्च सीमा |
|---|---|
| ग्राम पंचायत सदस्य | ₹10,000 |
| ग्राम प्रधान | ₹75,000 |
| क्षेत्र पंचायत सदस्य | ₹75,000 |
| जिला पंचायत सदस्य | ₹2,00,000 |
🔸 आयोग ने जारी किया टोल फ्री नंबर:
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1800-180-4280
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मतदाता सूची और अन्य जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट: www.sec.uk.gov.in
निष्कर्ष:
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। प्रशासन और आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आयोग द्वारा बहुआयामी रणनीति तैयार की गई है।