देहरादून ,
उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” की शुरुआत कर दी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को योजना का औपचारिक शुभारंभ किया।
📅 आवेदन की तिथि: 18 जून से 31 जुलाई तक
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योजना के लिए आवेदन 18 जून से शुरू होकर 31 जुलाई 2025 तक लिए जाएंगे।
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सभी जनपदों में महिला विभाग के ज़रिए आवेदन लिए जाएंगे।
👩💼 किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
योजना के दायरे में उत्तराखंड की वे एकल महिलाएं आएंगी, जो—
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अविवाहित
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तलाकशुदा
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परित्यक्ता
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निराश्रित
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विकलांग
होंगी। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना है।
💰 ₹2 लाख तक का प्रोजेक्ट, 75% सब्सिडी
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पात्र महिला लाभार्थियों को ₹2 लाख तक के स्वरोजगार प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी जाएगी।
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इसमें से 75% धनराशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में दी जाएगी।
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लाभार्थियों को सिर्फ 25% राशि स्वयं वहन करनी होगी।
🎯 पहले वर्ष 2,000 महिलाओं को लक्ष्य
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योजना के पहले चरण में 2000 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य है।
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प्रगति के आधार पर लाभार्थियों की संख्या आगामी वर्षों में बढ़ाई जाएगी।
🗣️ रेखा आर्या ने क्या कहा?
“प्रदेश में महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन एकल महिलाओं को लक्षित कर पहली बार कोई विशेष योजना बनाई गई है। ये वर्ग समाज का ऐसा हिस्सा है, जिसे सबसे ज्यादा सरकारी सहयोग की आवश्यकता है।”
📌 कैसे करें आवेदन?
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इच्छुक महिलाएं अपने जनपद के महिला सशक्तिकरण विभाग/कार्यालय से संपर्क करें।
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आवेदन प्रक्रिया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में विभाग की ओर से मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
🏛️ बैठक में रहे ये अधिकारी:
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सचिव चंद्रेश कुमार
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निदेशक प्रशांत आर्य समेत अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।