नई गाइडलाइन: दूसरे राज्य की पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

नई दिल्ली/देहरादून ,

यदि आप दूसरे राज्य से पुरानी गाड़ी खरीदकर अपने शहर में चलाने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। परिवहन विभाग ने अंतरराज्यीय वाहन हस्तांतरण (Inter-state Vehicle Transfer) और पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर नई सख्त गाइडलाइन जारी की है।

इन बदलावों का उद्देश्य वाहन चोरी पर रोक लगाना, टैक्स चोरी खत्म करना और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल व पारदर्शी बनाना है। नई व्यवस्था में NOC से लेकर टैक्स भुगतान तक कई कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं।


क्या बदला? नई गाइडलाइन की मुख्य बातें

🔹 डिजिटल NOC सत्यापन

अब दूसरे राज्य के आरटीओ से मिली NOC का फिजिकल सत्यापन जरूरी नहीं होगा। इसकी जांच सीधे VAHAN पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से होगी।
👉 इससे पंजीकरण प्रक्रिया में लगभग 15–20 दिन की बचत होगी।

🔹 स्मार्ट कार्ड और HSRP अनिवार्य

  • नए राज्य में नंबर बदलते ही पुरानी नंबर प्लेट नष्ट करनी होगी

  • नई हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना जरूरी

  • इसके बिना नया RC कार्ड जारी नहीं होगा

🔹 बकाया टैक्स का राष्ट्रीय मिलान

अब किसी भी राज्य का बकाया रोड टैक्स या चालान राष्ट्रीय डेटाबेस में दिखेगा।
➡️ जब तक बकाया जमा नहीं होगा, नए राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।


री-रजिस्ट्रेशन: स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

परिवहन विभाग के अनुसार, बाहरी राज्य की गाड़ी को 12 महीने से ज्यादा चलाने पर रजिस्ट्रेशन बदलना कानूनी रूप से जरूरी है।

1️⃣ पुराने RTO से NOC लें
सबसे पहले वाहन के मूल राज्य के आरटीओ से NOC प्राप्त करें।

2️⃣ नए RTO में दस्तावेज जमा करें
आवेदन के समय ये दस्तावेज जरूरी होंगे:

  • मूल RC

  • वैध बीमा

  • PUC प्रमाण पत्र

  • पता प्रमाण

3️⃣ चेसिस नंबर का भौतिक मिलान
वाहन को RTO कार्यालय ले जाना होगा, जहां निरीक्षक इंजन और चेसिस नंबर मिलाएंगे।

4️⃣ रोड टैक्स का भुगतान
वाहन की उम्र के आधार पर नए राज्य के नियमों के अनुसार टैक्स जमा करना होगा।


क्यों जरूरी थे ये बदलाव?

✔️ चोरी की गाड़ियों पर रोक

पहले कई मामलों में चोरी की गाड़ियां दूसरे राज्यों में आसानी से बिक जाती थीं। अब एकीकृत डेटाबेस से तुरंत पता चल जाएगा कि वाहन ब्लैकलिस्टेड है या नहीं।

✔️ बीमा क्लेम में सुविधा

सही रजिस्ट्रेशन होने पर दुर्घटना के समय बीमा दावा अटकने की संभावना कम होगी।

✔️ प्रदूषण नियमों का कड़ाई से पालन

दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध के अनुपालन में अब डेटा मिलान अधिक सटीक होगा।


🚗 वाहन खरीदने से पहले क्या करें?

  • VAHAN पर वाहन की हिस्ट्री जरूर चेक करें

  • बकाया चालान/टैक्स क्लियर कराएं

  • वैध NOC के बिना गाड़ी न खरीदें

  • HSRP अपडेट सुनिश्चित करें

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