देहरादून ,
ओपन एक्सेस के तहत बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक 1.05 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा। यह शुल्क बिजली वितरण कंपनी द्वारा पहले से अनुबंधित लेकिन उपयोग में न आ सकी बिजली की लागत की भरपाई के लिए प्रस्तावित किया गया है।
राज्य विद्युत नियामक आयोग के अनुसार, उक्त अवधि के दौरान लगभग 241.93 मिलियन यूनिट बिजली अप्रयुक्त रही। राज्य पूल पर बिजली की औसत लागत 0.91 रुपये प्रति यूनिट रही, जबकि अनुमोदित अन्य लागतों को जोड़ने के बाद यह 1.05 रुपये प्रति यूनिट आंकी गई है। इसी आधार पर अतिरिक्त सरचार्ज तय किया गया है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा। इससे बिजली वितरण कंपनी को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाया जा सकेगा और राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी।
इस प्रस्ताव पर आयोग ने हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।