चंपावत,
उत्तराखंड की बेटियों और उनके अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत नवजात बालिका के जन्म पर ₹11 हजार और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को ₹51 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है।
बेटी के जन्म पर मिलेंगे ₹11 हजार
नंदा गौरा योजना के तहत पात्र परिवार में कन्या शिशु के जन्म पर ₹11,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नवजात बालिका के अभिभावकों को जन्म के छह माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
12वीं पास छात्राओं को ₹51 हजार की सहायता
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक या न्यूनतम एक वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली पात्र अविवाहित बालिकाएं ₹51 हजार की सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।
इसके लिए पात्र छात्राओं को 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को लाभ
योजना के प्रावधानों के अनुसार एक परिवार की अधिकतम दो जीवित पात्र बालिकाएं नंदा गौरा योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के साथ ही उनकी शिक्षा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है।
आधिकारिक पोर्टल से करें आवेदन
पात्र लाभार्थी नंदा गौरा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों की जानकारी ध्यानपूर्वक जांचना जरूरी है।
योजना से संबंधित विस्तृत शासनादेश और अद्यतन दिशा-निर्देश आधिकारिक पोर्टल एवं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
विभाग ने पात्र लाभार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय से आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन से संबंधित किसी भी सहायता के लिए संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।