देहरादून,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, श्रमिक कल्याण, परिवहन, न्यायिक व्यवस्था और कृषि क्षेत्र से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सचिवालय में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों का उद्देश्य राज्य में रोजगार सृजन, आधारभूत ढांचे का विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
सामान्य वर्ग को भी मिलेगा गौ पालन योजना का लाभ
कैबिनेट ने गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ देने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी और वे अधिकतम दो गाय या भैंस खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालन को नई गति मिलेगी।
श्रमिकों के हित में बड़े बदलाव
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी। नए प्रावधानों के तहत संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत किया गया है।
मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:
- प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान अनिवार्य होगा।
- वेतन का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।
- समान कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान वेतन मिलेगा।
- श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और विवादों के समाधान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
हरिद्वार तक पहुंचेगा गंगा एक्सप्रेसवे
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी। इससे हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा तथा उत्तराखंड की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि
हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में प्रस्तावित नए हाईकोर्ट परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई। यहां न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के आवास, अधिवक्ता चैंबर, प्रशासनिक कार्यालय और आधुनिक पार्किंग सहित सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 122 नए पद
हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड के पहले राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि यह कदम “मिशन ओलंपिक-2036” के तहत राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने में सहायक होगा।
ईको-टूरिज्म और वन संरक्षण को बढ़ावा
वन क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की संरचना में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे नए ईको-टूरिज्म हब विकसित करने और ट्रेकिंग एवं पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
औद्योगिक संबंध होंगे मजबूत
कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा छंटनी किए गए कर्मचारियों को पुनः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने इसके अलावा कई अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं—
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति।
- जल जीवन मिशन की योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के प्रोटोकॉल को मंजूरी।
- समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली लागू करने का निर्णय।
- उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन कर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी सदस्य बनने का अधिकार।
- वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी, जिसमें स्केलर भर्ती के लिए 100 अंकों की परीक्षा का प्रावधान किया गया।
- बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित सहायता कोष संचालन समिति में संशोधन।
विकास और रोजगार को मिलेगी नई गति
राज्य सरकार का मानना है कि कैबिनेट के इन फैसलों से रोजगार सृजन, निवेश, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, श्रमिक कल्याण और आधारभूत ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी मजबूती मिलेगी।