देहरादून ,
प्रदेश में APL (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को राशन कार्ड के लिए निर्धारित अधिकतम आय सीमा की समीक्षा कर उसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए निर्धारित आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे पात्र लोगों को भी कार्ड बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को समिति गठित कर सभी जिला पूर्ति अधिकारियों (DSOs) के सुझावों के आधार पर नई आय सीमा तय करने के निर्देश दिए।
एक सप्ताह में मिलेगा राशन विक्रेताओं का बकाया लाभांश
मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं का नवंबर माह से लंबित लाभांश एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से हाल ही में 39 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हुआ है।
बैठक में राशन विक्रेता संगठन के प्रतिनिधियों ने राज्य खाद्य योजना के तहत मिलने वाले लाभांश को ₹50 से बढ़ाकर ₹180 करने की मांग रखी। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
30 जून तक पूरी तरह ऑनलाइन होगी राशन वितरण प्रणाली
राशन विक्रेताओं की मांग पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए और मैन्युअल रजिस्टर बनाए रखने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए।
उन्होंने बताया कि राशन कार्ड बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। इसके प्रभावी संचालन के लिए सभी जिला पूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु केंद्र से दो विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को बुलाया गया है।
चारधाम यात्रा को देखते हुए अग्रिम राशन उपलब्ध कराने के निर्देश
चारधाम यात्रा के मद्देनजर मंत्री ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तीन माह का राशन जल्द से जल्द उचित दर दुकानों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी प्रकार की आपूर्ति बाधित न हो।
राशन विक्रेताओं के बीमा पर विचार
राशन विक्रेताओं को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उनके बीमा की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। मंत्री ने खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में एक समिति गठित कर विभिन्न बीमा कंपनियों से चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। इस विषय पर विभाग की अगली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
मृतक के नाम पर राशन लेने वालों पर होगी कार्रवाई
बैठक में पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद भी उसके नाम पर राशन लिया जा रहा है।
इस पर रोक लगाने के लिए शासनादेश में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि निर्धारित समय के भीतर मृतक का नाम राशन कार्ड से नहीं हटाया गया तो संबंधित लोगों से राशन की रिकवरी की जाएगी और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनई, खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पी.एस. जंगपांगी, राशन विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी सहित सभी जिला पूर्ति अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।