देहरादून ,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, देहरादून द्वारा सेलाकुई क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान थाना सेलाकुई पुलिस के सहयोग से माया इंस्टीट्यूट सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान कुल 35 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 25 तंबाकू विक्रेता सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए। कई दुकानदार शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचते हुए मिले।
अधिकारियों ने उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत चालान और अर्थदंड की कार्रवाई की। अभियान के दौरान कुल 2,610 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
कानून के तहत प्रतिबंधित है तंबाकू बिक्री
जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने बताया कि कोटपा (COTPA) अधिनियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके अलावा ऐसे तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी अवैध है, जिनके पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी चित्र एवं संदेश अंकित नहीं होते।
संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
निरीक्षण अभियान में पुलिस उपनिरीक्षक कृपाल सिंह, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल सुशील, मुकेश, अजीत (बालाजी सेवा संस्थान), जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की जिला सलाहकार अर्चना उनियाल तथा सामाजिक कार्यकर्ता रेखा और अनुराग उनियाल शामिल रहे।
अधिकारियों ने कहा कि युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।