एसीएस ने लंबित प्रकरणों के संबंध में गृह विभाग के अधिकारियों की ली बैठक

देहरादून ,

बीती 07 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एवं सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में गृहमंत्री भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसके क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के गृह विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों के संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में आज दिनांक 10.10.2023 को अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ लंबित प्रकरणों के संबंध में विचार-विमर्श किये जाने हेतु समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसके क्रम में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये हैंः-
1. गृहमंत्री भारत सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों को गुणात्मक प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिये जाने के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस संबंध में पुलिस मुख्यालय देहरादून से सुस्पष्ट प्रस्ताव अविलम्ब प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
2. एसआईएसएफ तथा पर्यटन पुलिस के गठन के संबंध में समयबद्ध रूप से पुलिस मुख्यालय, देहरादून से सुस्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।
3. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ‘‘मॉडल जेल मैनुअल’’ एवं “मॉडल जेल एक्ट 2023“ को उत्तराखण्ड राज्य की परिस्थिति के अनुरूप कतिपय संशोधन के साथ राज्य में लागू किये जाने तथा “मॉडल फायर बिल“ के संबंध में सुस्पष्ट प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, देहरादून से समयबद्ध रूप से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
4. गृहमंत्री, भारत सरकार द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी पर कड़ी रोकथाम लगाये जाने संबंधी निर्देशों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में नशीले पदार्थों के विरुद्ध टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के समयबद्ध गठन के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही साथ एनकोर्ड की जनपद स्तरीय मासिक बैठकों को नियमित रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नशीले पदार्थों से संबंधित संवेदनशील प्रकरणों, जिनका अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गठजोड़ परिलक्षित होता हो ऐसे प्रकरणों में एन०आई०ए० एवं एनसीबी का सहयोग प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
5. राज्यान्तर्गत संचालित होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों से सी-फाॅम्र्स भराये जाने संबंधी बाध्यता का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही राज्य सरकार द्वारा फाॅर्नर्स रजिस्टेªशन एक्ट के नियमों में यथाआवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।
6. व्हीकल स्क्रैपिंग पाॅलिसी में विहित निर्देशानुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को यथाशीघ्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *