राजमार्गों पर कूड़े-कचरे को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल सख्त, अधिकारियों को आपराधिक नोटिस जारी

7 दिन में सफाई के निर्देश, अनुपालन न होने पर स्वतः दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा

देहरादून, 
राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर फैले कूड़े-कचरे को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड और लालतप्पड़ तक तथा रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे सर्विस रोड के दोनों ओर अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को बीएनएसएस की धारा 152 (पूर्व में सीआरपीसी धारा 133) के तहत आपराधिक नोटिस जारी किए हैं।

7 दिन में सफाई, 19 दिसंबर को न्यायालय में पेशी

जिलाधिकारी के निर्देश पर परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, अधिशासी अभियंता एनएच खंड डोईवाला सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर समस्त कूड़ा-कचरा हटाने और स्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही सभी अधिकारियों को 19 दिसंबर 2025 को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए गए हैं।

अनुपालन नहीं हुआ तो 6 माह तक कारावास का प्रावधान

जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में आदेशों का पालन नहीं किया गया तो एकपक्षीय आदेश पारित किया जाएगा और भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 महीने तक कारावास का भी प्रावधान है।

निरीक्षण में सामने आए गंभीर खतरे

तहसीलदार डोईवाला एवं ऋषिकेश की टीम द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि कूड़े के ढेरों से

  • पर्यावरण और भूमिगत जल प्रदूषण,

  • संक्रामक रोगों का खतरा,

  • तथा वन क्षेत्र में हाथियों और बंदरों की आवाजाही के कारण जन-सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
    यह स्थिति बीएनएसएस धारा 152 के अंतर्गत लोक मार्ग पर अवैध बाधा और सार्वजनिक उपद्रव (न्यूसेन्स) की श्रेणी में आती है।

रायवाला और प्रतीतनगर क्षेत्र में भी नोटिस

पुराना रेलवे रोड रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे सर्विस रोड के किनारे कूड़ा पाए जाने पर

  • प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई,

  • सहायक वन सरक्षक,

  • अधिशासी अभियंता लोनिवि ऋषिकेश,

  • अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,

  • रेलवे अधीक्षक, रायवाला स्टेशन

को भी बीएनएसएस धारा 152 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी को 19 दिसंबर 2025 तक पूर्ण सफाई कर फोटोग्राफ सहित अनुपालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन का सख्त संदेश

जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसे स्थानों पर नियमित निरीक्षण जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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