देहरादून ,
जिलाधिकारी सविन बंसल के हस्तक्षेप से एक गंभीर संपत्ति हड़पने का मामला कानूनी दायरे में आ गया है। नेहरू कॉलोनी निवासी 88 वर्षीय राजेंद्र स्वरूप अग्रवाल ने DM को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि उनके बड़े पुत्र ने बीमारी और असहाय अवस्था का फायदा उठाकर कूटरचित दस्तावेजों के जरिए उनकी दो संपत्तियों को पत्नी के नाम गिफ्ट डीड कर दिया।
कूटरचना के सहारे दो बड़ी संपत्तियां हड़पीं
शिकायत के अनुसार, बुजुर्ग अग्रवाल अपने उपचार के लिए बेटी के पास गाजियाबाद गए थे। इसी दौरान बड़े पुत्र ने उनके नाम पर बनी पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करते हुए दोनों संपत्तियों को अपनी पत्नी पूजा अग्रवाल के नाम हस्तांतरित करा दिया।
इन संपत्तियों से मिलने वाला किराया ही बुजुर्ग के इलाज का मुख्य साधन था, जिससे परिवार आर्थिक संकट में आ गया।
DM ने दिया तत्काल जांच का आदेश, FIR दर्ज
बुजुर्ग की गुहार पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने मामले को अत्यधिक गंभीर मानते हुए—
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अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
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उप निबंधक कार्यालय
को तत्काल जांच के निर्देश दिए।
जांच में कूटरचना और धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कराया गया।
जिला प्रशासन ने विवादित गिफ्ट डीड रद्द की
दस्तावेजों की विस्तृत जांच और सत्यापन के बाद प्रशासन ने विवादित गिफ्ट डीड रद्द कर दी।
DM सविन बंसल ने स्पष्ट कहा:
“बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों और असहाय व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या संपत्ति हड़पने की कोशिश किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
बुजुर्ग को मिली बड़ी राहत, बेटे की धोखाधड़ी बेनकाब
इस कार्रवाई से 88 वर्षीय पीड़ित बुजुर्ग को न्याय मिला है। साथ ही जिला प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों की संपत्तियों पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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