उत्तराखंड सरकार ने 2013 की योजना में संशोधन कर 2025 में लागू की नई व्यवस्था
देहरादून ,
उत्तराखंड सरकार ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) के अंतर्गत अपराध से प्रभावित बच्चों के लिए नई सहायता/क्षतिपूर्ति राशि तय कर दी है। यह प्रावधान उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता/क्षतिपूर्ति योजना, 2013 में संशोधन कर अधिसूचित किए गए हैं।
नई क्षतिपूर्ति राशि (संशोधित 2025)
| अपराध / हानि का विवरण | न्यूनतम सहायता राशि | अधिकतम सहायता राशि |
|---|---|---|
| प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–4) | ₹1,00,000 | ₹7,00,000 |
| गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–6) | ₹1,00,000 | ₹7,00,000 |
| लैंगिक हमला (धारा–7) | ₹50,000 | ₹1,00,000 |
| गंभीर लैंगिक हमला (धारा–9) | ₹50,000 | ₹2,00,000 |
| लैंगिक उत्पीड़न (धारा–11) | ₹20,000 | ₹1,00,000 |
| अश्लील प्रयोजनों हेतु बालक का उपयोग (धारा–14) | ₹50,000 | ₹1,00,000 |
प्रमुख बिंदु
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पॉक्सो अधिनियम, 2012 लैंगिक रूप से तटस्थ है; 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे इसके अंतर्गत संरक्षित हैं।
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संशोधित योजना से पीड़ित बच्चों को शीघ्र, न्यायसंगत और पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
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यह कदम पॉक्सो न्यायालयों के आदेशों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उठाया गया है।