देहरादून,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक का सबसे अहम फैसला जबरन धर्मांतरण पर कानून को और सख्त बनाने को लेकर रहा। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन के तहत अब गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर प्रावधान लागू होंगे और दोषियों को 14 साल तक की सजा हो सकेगी।
बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख फैसले:
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अग्निवीरों को आरक्षण – वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण।
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पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार – एनएचएआई को 22 करोड़ की राशि, जीएसटी व रॉयल्टी भी सरकार देगी।
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नियमित पदों पर आउटसोर्स भर्ती – स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग को मंजूरी, अन्य विभागों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति।
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ग्राम्य विकास सेवा नियमावली में संशोधन।
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पंचायतीराज अधिनियम संशोधन को मंजूरी।
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उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम में पीआईयू को मंजूरी।
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एमएसएमई में सर्विस सेक्टर को लाभ – मिनी औद्योगिक आस्थानों में 5% प्लॉट और शेड आरक्षित।
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लखवाड़ जल विद्युत परियोजना – टिहरी जिले के आधार पर प्रभावितों की भूमि का मूल्य तय होगा।
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उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी।
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नगर निकाय एकल सदस्यीय आयोग को मंजूरी।
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सहकारी समिति अधिनियम के तहत सेवा मंडल का पुनर्जीवन।
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वन क्षेत्रों का सीमांकन – राज्य, जिला और तहसील स्तर पर समितियां बनेंगी।
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ग्राम्य विकास विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।
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जीएसटी व रॉयल्टी देने पर मुहर – पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के साथ।
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साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन नीति को मंजूरी।
धामी सरकार का कहना है कि ये फैसले राज्य में कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, रोजगार और उद्योगों को नई दिशा देंगे।