देहरादून SSP की सख्ती रंग लाई, आदतन अपराधी सुनील यादव 6 माह के लिए तड़ीपार – uttarakhandawaaz.in

देहरादून SSP की सख्ती रंग लाई, आदतन अपराधी सुनील यादव 6 माह के लिए तड़ीपार

देहरादून,

 राजधानी दून में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देशों का असर अब ज़मीन पर दिखने लगा है। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गुंडा अधिनियम के तहत कुख्यात अपराधी सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की को छह माह के लिए जिला बदर (तड़ीपार) किया है।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई कार्रवाई

सुनील यादव को धारा 3(1) गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर करने की सिफारिश पर जिलाधिकारी देहरादून ने आदेश जारी किए। आदेश संख्या 12/2024 बनाम सुनील यादव के तहत 6 महीने तक जनपद देहरादून की सीमा में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है।

आशारोड़ी बॉर्डर से छोड़ा गया बाहर

आज 3 अगस्त 2025 को पुलिस ने अभियुक्त को आशारोड़ी बॉर्डर से जनपद सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) की सीमा में छोड़ा और उसे सख्त हिदायत दी गई कि वह निर्धारित अवधि तक जनपद देहरादून में प्रवेश न करे। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी सुनील यादव के आपराधिक इतिहास की जानकारी साझा की गई है।


🔍 अभियुक्त का नाम व विवरण:

नाम: सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की
पिता का नाम: दिलीप यादव
निवासी: मंगल बस्ती, राजीव नगर, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून


🧾 अपराधिक इतिहास:

  • मुअसं 407/2023 – धारा 380/411 IPC (चोरी और चोरी का माल रखना)

  • मुअसं 213/2023 – धारा 25/4 Arms Act

  • मुअसं 444/2023 – धारा 356/392/411 IPC (झपटमारी, लूट)

  • मुअसं 266/2022 – धारा 25/4 Arms Act


👮‍♂️ SSP देहरादून का निर्देश

एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र के आदतन अपराधियों के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में यह कार्रवाई ‘क्राइम कंट्रोल’ के तहत उदाहरण बनकर सामने आई है।

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