शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू विक्रेताओं पर दून पुलिस की सख्ती, सार्वजनिक धूम्रपान पर भी कसा शिकंजा

SSP देहरादून के निर्देशन में कोटपाअधिनियम के तहत की गई कड़ी कार्रवाई, 40 लोगों पर जुर्माना, 12 दुकानों पर चला हंटर

देहरादून, 20 जुलाई 2025।
शिक्षा के मंदिरों को नशे से दूर रखने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर लगाम लगाने के उद्देश्य से देहरादून पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में शैक्षणिक संस्थानों के पास बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू बेचने वाले 12 दुकानदारों पर कोटपाअधिनियम 2003 के तहत चालानी कार्रवाई की गई, जबकि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए गए 40 लोगों से ₹10,400 का जुर्माना वसूला गया।


ये हुई कार्रवाई – थाना प्रेमनगर बना केंद्र

थाना प्रेमनगर क्षेत्र के विधोली, पोधा, नंदा की चौकी, झाझरा, सुधोवाला और प्रेमनगर इलाकों में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान:

  • 12 दुकानदारों पर COTPA के तहत चालान

  • गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू जप्त कर दुकान से हटाया गया

  • 40 धूम्रपान करने वालों से वसूला ₹10,400 का जुर्माना


क्या है COTPA अधिनियम?

COTPA – सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के तहत:

  • शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी है

  • सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक है

  • उल्लंघन करने पर चालान, जमानती अपराध और जुर्माने का प्रावधान है


अभियान रहेगा जारी

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान सिर्फ शुरुआत है। SSP के आदेश पर पूरे जनपद में थाना स्तर पर अभियान को नियमित रूप से चलाया जाएगा।
लक्ष्य है – नशा मुक्त परिसर, सुरक्षित भविष्य और जागरूक समाज।


पुलिस की अपील

  • अभिभावक, शिक्षक और नागरिक सतर्क रहें

  • यदि कोई शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचते हुए दिखे तो निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें

  • युवाओं को नशे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

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