उत्तराखंड पंचायत चुनाव: कांग्रेस ने दोहराई मांग – दो जगह नाम दर्ज प्रत्याशियों को न मिले चुनाव चिन्ह, हाईकोर्ट के आदेश का हवाला – uttarakhandawaaz.in

उत्तराखंड पंचायत चुनाव: कांग्रेस ने दोहराई मांग – दो जगह नाम दर्ज प्रत्याशियों को न मिले चुनाव चिन्ह, हाईकोर्ट के आदेश का हवाला

देहरादून,

उत्तराखंड पंचायत चुनावों को लेकर राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग से उन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित न करने की मांग की है जिनके नाम दो जगह मतदाता सूची में दर्ज हैं। कांग्रेस का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के मौखिक आदेश के अनुसार ऐसे प्रत्याशी चुनाव के अयोग्य हैं और आयोग द्वारा चिन्ह आवंटित किया जाना अवमानना की श्रेणी में आ सकता है।

🔷 हाईकोर्ट का मौखिक आदेश बना कांग्रेस की दलील का आधार

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उन्होंने 12 जुलाई को आयोग को पत्र लिखकर इस संबंध में हाईकोर्ट के 11 जुलाई को पारित आदेश का हवाला देते हुए अनुरोध किया था कि ऐसे प्रत्याशियों को चिन्ह न दिया जाए। अब जबकि उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन स्थगनादेश को बरकरार रखा है, इसलिए आयोग को इस निर्देश का पालन करते हुए ऐसे नाम वाले प्रत्याशियों को चिन्ह देने से बचना चाहिए।

“यदि आयोग ऐसे प्रत्याशियों को चिन्ह देता है और वे चुनाव जीत भी जाते हैं, तो भी अंततः उनका चुनाव रद्द होना तय है,” – सूर्यकांत धस्माना

🔷 कांग्रेस ने चेताया – आदेश की अनदेखी बनी तो होगी अवमानना

धस्माना ने चेतावनी दी कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट के मौखिक आदेशों की अवहेलना करता है, तो कांग्रेस आयोग के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है और कांग्रेस इसका विरोध हर मंच पर करेगी।

🔷 चुनाव आयोग की भूमिका पर विपक्षी सवाल

राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर कांग्रेस पहले से ही सवाल उठा रही है। अब न्यायालयीय निर्देशों के बाद कांग्रेस का यह रुख और सख्त होता दिखाई दे रहा है। इस प्रकरण में निर्वाचन आयोग की अगली कार्रवाई पर राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर निगाहें टिकी हैं।

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