देहरादून ,
उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने मई 2025 के बिजली बिलों में औसतन 89 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने के आदेश जारी किए हैं। यह छूट फ्यूल एंड पावर पर्चेज कास्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) के अंतर्गत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार दी जा रही है।
इस निर्णय से प्रदेशभर के उपभोक्ताओं को लगभग ₹101 करोड़ की राहत मिलने की उम्मीद है। मार्च 2025 में बिजली की खरीद लागत, आयोग द्वारा अनुमोदित लागत से कम रही, जिसके चलते यह छूट दी जा रही है। नियमानुसार, जब वास्तविक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित लागत से कम होती है, तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाता है।
विभिन्न श्रेणियों को मिलने वाली छूट इस प्रकार है:
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घरेलू उपभोक्ता: ₹0.26 से ₹0.71 प्रति यूनिट
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अघरेलू उपभोक्ता: ₹1.03 प्रति यूनिट
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सरकारी व सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं: ₹0.97 प्रति यूनिट
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प्राइवेट ट्यूबवेल: ₹0.31 प्रति यूनिट
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कृषि उपयोग: ₹0.44 से ₹0.51 प्रति यूनिट
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एलटी व एचटी इंडस्ट्री: ₹0.95 प्रति यूनिट
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मिक्स लोड, रेलवे ट्रैक्शन, ईवी चार्जिंग स्टेशन: ₹0.89 प्रति यूनिट
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निर्माण कार्य हेतु अस्थायी विद्युत आपूर्ति: ₹1.10 प्रति यूनिट
गौरतलब है कि इससे पहले भी जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक कई महीनों में उपभोक्ताओं को ₹0.23 से ₹1.19 प्रति यूनिट तक की राहत दी जा चुकी है।