रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सड़क खोदने की अनुमति; मानक उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
देहरादून ,
जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यूपीसीएल, गेल, एडीबी, यूयूएसडीए सहित विभिन्न संस्थाओं के रोड कटिंग और मोबाईल टावर निर्माण के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में सशर्त अनुमति देते हुए निर्देश दिए गए कि कार्य रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही किए जाएँ और 10 नवंबर के उपरांत ही अनुमति लागू होगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक उपयोगिता जैसे बिजली लाइन, पेयजल, सीवरेज और गैस पाइपलाइन के भूमिगत कार्यों के लिए रात में सड़क खोदने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम निगरानी रखेगी। अनुमति से अधिक रोड कटिंग, सड़क अधूरी छोड़ना और सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी पर जप्ती और मुकदमे से कोई गुरेज नहीं किया जाएगा।
निर्माण कार्यों के लिए एनओसी और कटिंग चार्ज जारी होने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी ने एजेंसियों को स्वयं सुपरविजन करने और ठेकेदारों को निर्देश देने के लिए कहा। क्यूआरटी निरीक्षण में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, स्मार्ट सिटी उपकरणों को नुकसान न पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को यूपीसीएल, गेल, एडीबी और यूयूएसडीए के कार्यों की साईट विजिट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। पेयजल निगम और अन्य संस्थाओं को निर्माण कार्यों की अनुमति के साथ डंपिंग ज़ोन और कार्य समयावधि स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। पुराने कार्य पूर्ण होने के बाद ही नए कार्यों की अनुमति दी जाएगी। निर्माण साईट पर संस्थाओं को अपना कार्मिक मौजूद रखना अनिवार्य होगा।
बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लिमिटेड तीरथपाल सिंह, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओमपाल सिंह, रिलायंस जियो, वोडाफोन और अन्य संबंधित कंपनियों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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