देहरादून: रॉटवीलर हमले में महिला घायल, कुत्तों के मालिक को हिरासत में लिया गया – uttarakhandawaaz.in

देहरादून: रॉटवीलर हमले में महिला घायल, कुत्तों के मालिक को हिरासत में लिया गया

खतरनाक नस्ल के बिना लाइसेंस कुत्तों पर कार्रवाई, पुलिस और नगर निगम ने कसी कमर

देहरादून, 
राजधानी देहरादून के राजपुर क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला पर रॉटवीलर नस्ल के खतरनाक कुत्तों द्वारा किए गए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुत्तों के मालिक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान नफीस पुत्र शकूर अहमद (उम्र 40 वर्ष, निवासी गुरुद्वारा गली, थाना विकासनगर) के रूप में हुई है।

हमले का मामला दर्ज
थाना राजपुर में महिला के पुत्र उमंग निर्वाल द्वारा दी गई तहरीर पर मु.अ.सं. 124/25, धारा 291 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना में सामने आया कि आरोपी के पास खतरनाक नस्ल के इन कुत्तों को पालने का कोई विधिवत लाइसेंस नहीं था।

पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी
राजपुर पुलिस ने 07 जुलाई को आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आरोपी द्वारा नगर निगम से पालतू जानवर रखने का अनिवार्य लाइसेंस न लेने की पुष्टि हुई है।


देशभर में खतरनाक नस्लों पर रोक

भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने हाल ही में खतरनाक डॉग ब्रीड्स की एक सूची जारी कर इनके आयात, ब्रीडिंग, बिक्री व पालने पर रोक लगाई है। इनमें शामिल नस्लें हैं:

  • रॉटवीलर, पिटबुल टेरियर, डोगो अर्जेन्टिनो, केन कोर्सो, अमेरिकन बुलडॉग, कंगल, मास्को गार्ड डॉग, वुल्फ डॉग सहित कुल 25 नस्लें।

  • नगर निगमों को इन ब्रीड्स का कोई लाइसेंस या बिक्री परमिट न देने के स्पष्ट निर्देश हैं।


पुलिस का अलर्ट – तत्काल करें शिकायत

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने जनता से अपील की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में खतरनाक नस्ल के कुत्तों से लोगों को खतरा या परेशानी हो, तो तुरंत सूचना दें:

📞 पुलिस कंट्रोल रूम: 112
🏢 या निकटतम नगर निगम कार्यालय से संपर्क करें


प्रशासन की कार्यवाही

  • नगर निगम और पुलिस मिलकर बिना लाइसेंस खतरनाक नस्लों के कुत्ते पालने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करेंगे।

  • लाइसेंस न होने पर दंडात्मक कार्रवाई तय की जाएगी।

  • इस दिशा में नगर निगम जल्द ही नए दिशा-निर्देश और रजिस्ट्रेशन ड्राइव शुरू करने की तैयारी में है।


समाज की जिम्मेदारी भी जरूरी

इस घटना ने शहरवासियों के बीच पालतू जानवरों, विशेषकर खतरनाक नस्लों के कुत्तों को लेकर सामाजिक जिम्मेदारी और कानूनी जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

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