देहरादून ,
राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली के तहत निर्धारित ₹250 के पंजीकरण शुल्क पर दी जा रही छूट की समय-सीमा 26 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है।
गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह छूट उन मामलों पर लागू होगी जिनका विवाह UCC लागू होने से पूर्व पंजीकृत, तलाकशुदा, निरस्त या अपंजीकृत है। नागरिक सीएससी केंद्रों से सेवा लेने पर पहले की तरह ₹50 (जीएसटी सहित) का शुल्क अदा करेंगे।
सरकार का कहना है कि यह कदम जनहित में उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग विवाह पंजीकरण के लिए आगे आएं।