देहरादून ,
पीसीपीएनडीटी एक्ट (PCPNDT Act) के तहत बुधवार को देहरादून में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य बियोंड हेल्थकेयर सेंटर की अल्ट्रासाउंड मशीन को रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति के कारण सील कर दिया गया।
निरीक्षण टीम और नेतृत्व
इस निरीक्षण का नेतृत्व उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने किया, जिन्हें जिलाधिकारी देहरादून द्वारा नामित किया गया था। निरीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों के तहत किया गया।
निरीक्षण दल में शामिल रहे:
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डॉ. प्रदीप राणा – जिला कार्यक्रम अधिकारी, PCPNDT
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डॉ. अर्चना वर्मा – वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, CHC डोईवाला
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भुवन बोनाल – बालाजी सामाजिक संस्था
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ममता बहुगुणा – PCPNDT प्रतिनिधि
निरीक्षण के मुख्य बिंदु:
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Alturas हेल्थकेयर, देहरा डायग्नोस्टिक सेंटर, और नंदिनी IVF एंड रिसर्च सेंटर की अल्ट्रासाउंड मशीनों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया गया।
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ए.पी. क्लिनिक में नए पंजीकरण के लिए निरीक्षण किया गया।
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स्वास्थ्य बियोंड हेल्थकेयर सेंटर में पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति मिलने पर अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी गई।
पीसीपीएनडीटी एक्ट का उद्देश्य
पीसीपीएनडीटी (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) अधिनियम के तहत गर्भ में लिंग निर्धारण जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना प्राथमिक उद्देश्य है। इस अधिनियम के तहत सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को नियमानुसार पंजीकृत विशेषज्ञ और लॉगबुक में नियमित एंट्री जैसे प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होता है।
देहरादून प्रशासन की यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे न केवल भ्रूण लिंग परीक्षण जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा, बल्कि नियमित चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
