दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए तीन स्थान निर्धारित, बिना लाइसेंस दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई – uttarakhandawaaz.in

दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए तीन स्थान निर्धारित, बिना लाइसेंस दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई

देहरादून में रेसकोर्स ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट और पुराने बस अड्डे पर होगी पटाखों की बिक्री, अग्नि सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त

देहरादून ,

दीपावली से पहले देहरादून जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थलों पर ही नियमानुसार की जाएगी। इसके लिए अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति पटाखे बेचने और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थलों, अस्थायी लाइसेंस जारी करने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई।

इन तीन स्थानों पर होगी पटाखों की बिक्री

नगर निगम देहरादून क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए तीन स्थान चिह्नित किए गए हैं। इनमें रेसकोर्स ग्राउंड, 26 पार्क रोड स्थित हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट का क्षेत्र और पुराना बस अड्डा शामिल हैं। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारियों के माध्यम से अन्य उपयुक्त स्थलों का चयन भी किया जा सकेगा।

पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य

प्रशासन ने पटाखों की दुकान लगाने के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। लाइसेंस जारी करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट और संबंधित उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने, आवश्यक शुल्क जमा करने तथा पुलिस और अग्निशमन विभाग की संस्तुति सहित जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

बिना लाइसेंस या निर्धारित शर्तों के विपरीत पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दुकानों पर अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी

दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को चिह्नित बिक्री स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। पटाखों की दुकानों पर अग्निशमन यंत्र और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण रखना अनिवार्य होगा। दुकानों के आसपास ज्वलनशील सामग्री रखने और आग लगने की आशंका पैदा करने वाली असुरक्षित व्यवस्था पर भी रोक रहेगी।

शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए विद्युत सुरक्षा पर जोर

पटाखों की दुकानों में सुरक्षित विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। दुकानों में उचित वायरिंग, विद्युत भार के अनुरूप संयोजन और उपकरणों के सुरक्षित रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

बाजारों में अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई

दीपावली के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। पटाखों की दुकानों के आसपास टेबल, ठेली या अन्य सामान रखकर रास्ता बाधित करने वालों के खिलाफ पुलिस और संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे। इसका उद्देश्य यातायात सुचारू रखने के साथ आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए रास्ता उपलब्ध कराना है।

संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और दीपावली के दौरान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग को स्लम क्षेत्रों सहित अन्य संवेदनशील इलाकों को चिह्नित कर विशेष सुरक्षा इंतजाम करने को कहा गया है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा, देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, व्यापार मंडल के पदाधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से विभिन्न उप जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

प्रशासन का उद्देश्य दीपावली पर पटाखों की बिक्री को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाना, आगजनी की घटनाओं पर रोक लगाना और बाजारों में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखना है।

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