शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू बिक्री पर सख्ती, 11 दुकानदारों पर चालान

देहरादून ,

देहरादून में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने सहसपुर विकासखंड क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाया।

थाना सेलाकुई पुलिस के साथ मिलकर ICFAI यूनिवर्सिटी के आसपास 20 दुकानों की जांच की गई। इस दौरान 11 दुकानदार कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए। कई विक्रेता शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पकड़े गए।

अधिनियम के तहत सभी दोषी विक्रेताओं के खिलाफ चालान की कार्रवाई करते हुए कुल ₹2010 का अर्थदंड वसूला गया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोटपा अधिनियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी गैरकानूनी है।

इस अभियान में उप निरीक्षक कृपाल सिंह, हेड कांस्टेबल महेंद्र, कांस्टेबल संदीप सिंह, जिला सलाहकार अर्चना उनियाल और सामाजिक कार्यकर्ता रेखा व अनुराग उनियाल शामिल रहे।

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