देहरादून ,
प्रदेश सरकार ने बिजली सेवाओं को बाधित होने से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने ऊर्जा निगमों में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (एस्मा) लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही तीनों ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
किन निगमों पर लागू हुआ आदेश
सरकार के आदेश के तहत निम्न ऊर्जा निगमों में एस्मा लागू किया गया है—
-
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल)
-
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल)
-
उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल)
इन तीनों संस्थानों को अत्यावश्यक सेवा की श्रेणी में रखते हुए कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाई गई है।
आदेश का क्या मतलब
अधिसूचना के मुताबिक—
-
किसी भी प्रकार की हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी
-
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संगठन या कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई होगी
-
निगम प्रबंधन ने भी अपने स्तर पर आदेश लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं
क्यों उठाया गया कदम
हाल के दिनों में ऊर्जा क्षेत्र में विरोध-प्रदर्शन तेज हुए हैं। खासतौर पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की जमीन निजी हाथों में सौंपने के आरोप को लेकर डाकपत्थर में आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा केंद्र के निजीकरण बिल के विरोध में कर्मचारियों की एक दिवसीय हड़ताल भी हो चुकी है।
सरकार का मानना है कि बिजली जैसी अत्यावश्यक सेवा प्रभावित न हो, इसलिए यह सख्त कदम उठाया गया है।
आगे क्या
एस्मा लागू होने के बाद अब ऊर्जा निगमों में किसी भी प्रकार की हड़ताल कानूनन अपराध मानी जाएगी। ऐसे में कर्मचारी संगठनों और प्रबंधन के बीच आगे की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं।

What’s up, everyone? I recently tried out 518bet12, and I figured I’d share my thoughts. It’s pretty user-friendly, and I didn’t have any trouble getting around. Not too shabby, overall. Check it out yourself at 518bet12.