देहरादून में पालतू कुत्तों के हमलों पर सख्ती, श्वान लाइसेंस उपविधि-2025 तैयार, काटने पर मालिक पर एफआईआर व जुर्माना

देहरादून ,

राजधानी में पालतू कुत्तों, विशेषकर रॉटविलर और पिटबुल नस्ल के हमलों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने सख्त कदम उठाए हैं। नगर निगम द्वारा श्वान लाइसेंस उपविधि-2025 का अनंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इसके तहत यदि पालतू कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में कुत्ते को जब्त करने का भी प्रावधान रखा गया है।

नगर निगम के अनुसार उपविधि पर एक माह तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। नई नियमावली के तहत आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के लिए कड़ी शर्तें तय की गई हैं, जबकि लावारिस कुत्तों को गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी।

उपविधि के अनुसार तीन माह या उससे अधिक उम्र के सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जो एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पंजीकरण के समय पशु चिकित्सक द्वारा जारी एंटी-रेबीज टीकाकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। आक्रामक श्रेणी के कुत्तों के लिए बधियाकरण (नसबंदी) का प्रमाण पत्र भी जरूरी किया गया है।

घरेलू नॉन-ब्रीडिंग श्रेणी में सामान्य कुत्तों के पंजीकरण शुल्क 500 रुपये तय किए गए हैं, जबकि पिटबुल, रॉटविलर, डोगो अर्जेटीनो और अमेरिकन बुलडॉग जैसी आक्रामक नस्लों के लिए पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये होगा। विदेशी नस्ल के आक्रामक कुत्तों की ब्रीडिंग को शहर में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उपविधि में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना पट्टे कुत्ते को छोड़ना, खुले में शौच कराना या रात में बार-बार भौंकने की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम शिकायत पर नोटिस दिया जाएगा, जबकि बार-बार शिकायत आने पर चालान और मुकदमे का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कुत्ते को मज़ल (मुखावरण) पहनाना भी अनिवार्य होगा, जिससे वह किसी को काट या भौंक न सके।

पांच या उससे अधिक कुत्ते पालने वालों को प्राइवेट श्वान पशु शेल्टर की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड से अनुमति लेना, शेल्टर के आसपास रहने वाले लोगों से एनओसी प्राप्त करना तथा उचित देखभाल और पर्यवेक्षण की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

नगर निगम का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य जन-सुरक्षा सुनिश्चित करना और जिम्मेदार पालतू पशु पालन को बढ़ावा देना है।

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