देहरादून,
दीपावली के दिन एटीएस कॉलोनी, रायपुर थाना क्षेत्र में पटाखा जलाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने तब गंभीर रूप ले लिया जब एक पक्ष के व्यक्ति ने तैस में आकर अपना शस्त्र लहरा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त कार्रवाई करते हुए शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलम्बित कर दिया।
कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं – डीएम
डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट कहा कि जिले में कानून से खिलवाड़ किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
“शस्त्र का उपयोग आत्मरक्षा के लिए है, डराने-धमकाने के लिए नहीं। मामूली विवाद पर हथियार लहराना गंभीर अपराध है,”
डीएम ने कहा।
विवाद का कारण – पटाखा जलाने पर हुई कहासुनी
रिपोर्ट के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 को दीपावली की रात एटीएस कॉलोनी में दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल, निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी ने अपने लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया।
यह कार्रवाई शांति व्यवस्था के लिए खतरा मानी गई। मौके पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालान अदालत को भेजा।
लाइसेंस निलम्बन और निरस्तीकरण की कार्यवाही शुरू
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने पुनीत अग्रवाल का शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलम्बित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है।