देहरादून ,
प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि क्रिमनल जैसे सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आजादी का दिन है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय के कानून थे और आजादी के बाद पहली बार इन तीन कानूनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यहां पुलिस लाईन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि और अब स्वदेशी क्रिमनल जैसे सिस्टम हमारे देश में लागू हो गया है और उन्होंने कहा कि यह कानून संसद में दिसम्बर 2023 में पारित हुए थे और एक जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू होंगें का निर्णय लिया गया और उत्तराखंड शासन ने गृह विभाग एवं पुलिस ने उच्च स्तरीय समिति बनाई और अलग अलग पहलुओं में काम किये टेनिंग और उपकरण व रूल रेगुलेशन में जो परिवर्तन होने 30 जून तक 24 हजार से अधिक पुलिल कम्रचारियों को टेनिंग दी गई है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होती थी और उस पर भी परिवर्तन होगा तथा अलग अलग धाराओं में तीन प्रदेशों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यह कानून जिस मंशा से लागू किये गये है और आने वाले दिनों में आम जनता को सुविधा मिलेगी और जनता उसमें सुधार देखेगी। उन्होंने कहा कि महिला थाने में शिकायत करती है तो ईएफआईआर का सिस्टम लागू हो जायेगा ओर थाना चैकी के चक्कर काटने है इससे और भागदौड व असुविधा से बचेंगें और अब थाने स्तर पर फोरेंसिंग एक्सपर्ट रखे जायेगे।