अवैध निर्माण पर एमडीडीए की सख्त कार्रवाई, बिना अनुमति संचालित मस्जिद सील

देहरादून ,

मसूरी विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अपने अधीन क्षेत्र में अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ग्राम कण्डोगल, कुड़ियाल गाँव, थानों तहसील डोईवाला, देहरादून में की गई, जहां बिना अनुमति पूर्व निर्मित आवासीय भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल पर मस्जिद का संचालन किया जा रहा था।

जांच में पाया गया कि विपक्षी प्रबंधक, इन्तजामिया कमेटी जामा मस्जिद ग्राम कण्डोगल द्वारा लगभग 20×40 फीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति और बिना अनुमति निर्माण एवं संचालन किया जा रहा था। इस पर एमडीडीए ने 21 नवंबर 2024 को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण व विकास कार्य पर रोक लगा दी थी।

प्रकरण में कई तिथियों पर सुनवाई के अवसर दिए गए, लेकिन विपक्षी पक्ष द्वारा कोई संतोषजनक जवाब या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अभियन्ताओं की आख्या में यह भी स्पष्ट हुआ कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद के अनुसार थानो न्याय पंचायत क्षेत्र में कोई मदरसा पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड ने भी संबंधित क्षेत्र में किसी मस्जिद के वक्फ अभिलेखों में दर्ज न होने की पुष्टि की है।

बार-बार शिकायतें मिलने और शमन मानचित्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण एमडीडीए ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग आदेश पारित किया, जिसे पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण की टीम द्वारा आज सील कर दिया गया।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि बिना स्वीकृति किए गए किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। शहर के सुनियोजित विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है।

वहीं एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि यह कार्रवाई उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम के तहत की गई है और नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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