राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली अनुपालन पर सभी विभागों को 15 दिसंबर तक सूचना देने के निर्देश

देहरादून ,
कार्मिक विभाग के सचिव श्री शैलेश बगौली ने उत्तराखण्ड सरकार के सभी विभागों, उपक्रमों और निगमों को उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुपालन संबंधी जानकारी 15 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं।


📄 सभी वरिष्ठ अधिकारियों को परिपत्र जारी

इस संबंध में सचिव कार्मिक द्वारा

  • सभी प्रमुख सचिवों,

  • सचिवों,

  • विभागाध्यक्षों,

  • कार्यालयाध्यक्षों,

  • मण्डलायुक्तों,

  • जिलाधिकारियों,

  • तथा राज्य सरकार के उपक्रमों/निगमों के प्रबंध निदेशकों
    को परिपत्र भेजा गया है, जिसमें नियमों के अनुपालन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।


⚖️ हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में कार्रवाई

नैनीताल उच्च न्यायालय में लंबित एक रिट याचिका में दिए गए निर्देशों के परिपालन में, विभागों से निम्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है—

1️⃣ ‘परिवार का सदस्य’ की परिभाषा (नियम-2 (ग))

आचरण नियमावली में वर्णित कर्मचारी के परिवार के सदस्य की श्रेणी के संबंध में स्पष्ट जानकारी भेजने के निर्देश।

2️⃣ चल/अचल/बहुमूल्य संपत्ति की खरीद व घोषणा (नियम-22)

कर्मचारियों द्वारा संपत्ति क्रय किए जाने तथा उसकी घोषणा से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।


⏰ अंतिम तिथि

सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि उक्त जानकारी 15 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

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